आष्टा/कमल पांचाल
पार्वती थाने में तीन साल पहले दर्ज बलात्कार के मामले में सीहोर न्यायालय का बड़ा फैसला सुनाया है यह पीड़िता को न्याय देते हुए न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास सहित 3500 रुपए का अर्थदंड लगाया है
जानकारी अनुसार अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, पीड़िता द्वारा दिनांक 26.05.2022 को द्वारा थाना पार्वती पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, कि मैं अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूॅ, मेरे माता-पिता ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करते हैं, मेरा एक छोटा भाई है जो मंदबुद्धि है, जिसकी देखभाल मैं अपने घर पर रहकर करती हूॅ। मेरे मोहल्ले में रहने वाला आरोपी राजा खां पिता चन्दू खां निवासी पीली खदान आष्टा को में अच्छी तरह से जानती हूॅ, घटना के समय मैं अपने घर पर अकेली थी, तब आरोपी राजा खां उसके घर के पीछे की खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ गया और बुरी नियत से उसका सीना दबाकर उसके साथ गलत काम करने लगा, पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी बडी मम्मी आ गई तो राजा उसे छोडकर वहॉ से भाग गया और बोला कि यदि मेरी रिपोर्ट की और किसी बताया तो जान से खत्म कर दूॅगा। जब उसके माता-पिता मजदूरी करके अपने घर आये तो उन्हें घटना की जानकारी दी। पुलिस अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया गया। पीडिता द्वारा न्यायालय में अभियोजन घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजा खां पिता चन्दू खां आष्टा को दोषी पाते हुये धारा 3(2)(व्ही) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 376(1) भादवि में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 450 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 3(1)(W)(i) एससी/एसटी एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस दौरान शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक श्री केदार सिंह कौरव द्वारा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला सीहोर द्वारा की गई।