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आष्टा न्यायालय का बड़ा फैसला,कुल्हाड़ी से भाभी की हत्या करने वाले देवर को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड‍ से किया दण्डित

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आष्टा/कमल पांचाल
माननीय प्रथम अपर सत्र न्याायाधीश महोदय श्रीमान महेश कुमार चौहान ,तहसील आष्टाू, जिला सीहोर के न्यामयालय द्वारा दिनांक 14/06/25 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्तष विजय श्रीवास्तलव को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/ – रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 324 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं 500/- रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि दिनांक 31/12/23 को फरियादी अजय श्रीवास्तभव अपने खेत पर अपनी पत्नी रेखा श्रीवास्तरव के साथ प्याज लगा रहा था तभी वहा फरियादी का भाई आरोपी विजय पिता भगवती प्रसाद श्रीवास्तव उम 35 साल नि. अरनिया दाऊद आया और कहने लगा कि तुम दुसरी जगह प्याज लगाओ यह मेरी जमीन है, फरियादी ने कहा कि तुम अपने हिस्से में अपनी प्याज लगाओ हम उधर प्याज नही लगाएंगे ।
इसी बात को लेकर फरियादी का भाई विजय गाली बकते हुए खेत पर रखी कुल्हाड़ी लेकर आया और फरियादी की पत्नी को जान से मारने की नियत से उसके सिर में पीछे, आगे एवं नाक में कुल्हाड़ी मारी जिससे फरियादी की पत्नी को खून निलकने लगा और वह नीचे गिर गई। फरियादी अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की तो विजय ने जान से मारने की नियत से उसे भी कुल्हाडी मारी जो उसके सीधे हाथ में कुल्हाड़ी लगी । फरियादी ने चिल्ला चोट मचाई तो गांव के लोग ने विजय को पकड़ा । फरियादी की पत्नी को आष्टा लेकर आए जहां सिविल आष्टा में प्राथमिक ईलाज हुआ और फरियादी की पत्नी को सीहोर के लिये रैफर कर दिया। जिला अस्पताल सीहोर में डाक्टर ने फरियादी की पत्नी को मृत घोषित किया । फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना आष्टा़ में अपराध क्र 764/23 ,अंतर्गत धारा 294,307,302,506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्यृ एवं अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/ – रूपये अर्थदण्डत एवं धारा 324 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं 500/- रूपये अर्थ दण्डी से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी श्री अभियोजन अधिकारी देवेन्द्रं सिंह ठाकुर द्वारा की गई!

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